Bilaspur Highcourt News: कोनी-मोपका बाईपास प्रोजेक्ट की समय-सीमा तय नहीं, हाई कोर्ट ने NHAI से मांगा जवाब

बिलासपुर। शहर के लिए बेहद अहम 13.40 किलोमीटर लंबे कोनी-मोपका बाईपास रोड के निर्माण की कोई समय-सीमा तय नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस कृष्ण राम मोहपात्रा और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की डिवीजन बेंच ने प्रदेश की सड़कों से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) से जवाब तलब किया है। अब 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी।

जनहित याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि 31 अगस्त 2026 के एक पत्र के संदर्भ में एनएचएआई द्वारा बनाए जाने वाले कोनी-मोपका बाईपास प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिस पर कोर्ट ने एनएचएआई के अधिवक्ता को आवश्यक निर्देश लेकर आने को कहा है। इसके साथ ही मामले में नियुक्त न्यायमित्र ने 9 सितंबर 2026 को एक खबर का हवाला देते हुए बताया कि रायपुर-बिलासपुर नेशनल हाईवे स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एनएचएआई को दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। वहीं, राज्य शासन की ओर से लोक निर्माण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र पेश कर पूर्व के आदेश के तहत शहर और आसपास की चार प्रमुख सड़क प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट भी सौंपी। इस रिपोर्ट में 15.315 किलोमीटर लंबी पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक सड़क, 14.40 किलोमीटर लंबी सीपत से बलौदा, कोरबा रोड, 2.50 किलोमीटर लंबी श्रीकांत वर्मा चौक से सीएमडी चौक लिंक रोड और 13.15 किलोमीटर लंबी भाटापारा-सिमरिया-चंदखुरी सड़क की स्थिति की जानकारी दी गई है।



