
रायपुर। शहर में बिना वैध अनुमति के गैस पाइपलाइन बिछाने और खुदाई के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर नगर निगम ने ठेका एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम जोन-2 की टीम ने फाफाडीह चौक और देवेंद्र नगर क्षेत्र में नियमों के विपरीत किए जा रहे कार्य को गंभीरता से लेते हुए संबंधित एजेंसी एचसीजी रायपुर प्राइवेट लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और यातायात में बाधा उत्पन्न करने के मामले में एजेंसी पर 3 लाख 19 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

जानकारी के अनुसार, एजेंसी द्वारा फाफाडीह चौक और देवेंद्र नगर क्षेत्र में गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था। निगम से वैध अनुमति लिए बिना किए जा रहे इस कार्य के दौरान देवेंद्र नगर में पेयजल आपूर्ति करने वाली मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई और स्थानीय नागरिकों को जलसंकट का सामना करना पड़ा।
वहीं, फाफाडीह चौक में मुख्य सड़क के किनारों पर बड़े पैमाने पर खुदाई किए जाने से सड़क को नुकसान पहुंचा है। इससे आवागमन प्रभावित होने के साथ वाहन चालकों और राहगीरों के लिए दुर्घटना का खतरा भी बढ़ गया है।
निगम ने दिखाई सख्ती
जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन को नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने गंभीरता से लिया। उनके निर्देश पर जोन-2 जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय ने संबंधित एजेंसी को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसके साथ ही नुकसान और यातायात में बाधा के लिए 3.19 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की सड़कों, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति अथवा लापरवाहीपूर्वक खुदाई करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर की सड़कों, पेयजल व्यवस्था और अन्य बुनियादी सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना अनुमति अथवा लापरवाहीपूर्वक खुदाई करने वाली एजेंसियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।



