मनोरंजन
दिल्ली हाईकोर्ट से राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत
अभिनेता राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी है।
सुनवाई के दौरान राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि 1.5 करोड़ रुपये की डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) जमा करा दी गई है। इस पर अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अगली सुनवाई की तारीख 18 मार्च तय की है।

मामले की अगली सुनवाई में आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल अंतरिम जमानत मिलने से अभिनेता को अस्थायी राहत मिल गई है।



