छत्तीसगढ़ में SIR के बाद 24.99 लाख वोटरों के नाम कटे, अब दोबारा जुड़वाने के लिए चलेगा एक महीने का विशेष अभियान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची से छूटे पात्र नागरिकों के नाम दोबारा जोड़ने और मतदाता विवरण का सत्यापन करने के लिए निर्वाचन विभाग ने एक महीने का विशेष अभियान शुरू किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसके तहत मतदाता सूची से हटाए गए नामों की जांच की जाएगी, नए मतदाताओं का पंजीकरण किया जाएगा और लोगों को अपने मतदाता विवरण की जांच करने के लिए जागरूक किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान छत्तीसगढ़ की मतदाता सूची से करीब 24 लाख 99 हजार 823 नाम हटाए गए हैं। अब ऐसे नागरिकों के मामलों का दोबारा सत्यापन किया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारण से मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं। अभियान में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के पंजीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
SIR में किन कारणों से हटाए गए मतदाताओं के नाम?
छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। निर्वाचन विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, हटाए गए नामों में मृत मतदाता, अनुपस्थित मतदाता और दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो चुके मतदाता शामिल हैं।
आंकड़ों के मुताबिक, करीब 6 लाख 42 हजार मतदाता मृत पाए गए, जबकि 19 लाख 13 हजार 540 मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित श्रेणी में शामिल हैं। इन कारणों से मतदाता सूची में संशोधन किया गया। वहीं, पुनरीक्षण की प्रक्रिया के दौरान 2 लाख 35 हजार 994 नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए हैं।
अब विशेष अभियान के माध्यम से उन पात्र नागरिकों तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। यदि किसी व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हट गया है या वह पात्र होने के बावजूद अब तक पंजीकरण नहीं करा पाया है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकता है।
घर-घर पहुंचेंगे BLO, मतदाता सूची का करेंगे सत्यापन
विशेष अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। इस दौरान मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का सत्यापन किया जाएगा और पात्र नागरिकों को नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करने में मदद दी जाएगी।
बीएलओ को फॉर्म-6 के आवेदन प्राप्त करने और क्षेत्र सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि किन पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल नहीं है और किन लोगों को नए पंजीकरण की आवश्यकता है।
निर्वाचन विभाग के अनुसार, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए केवल पात्रता पूरी करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करना भी जरूरी है। इसलिए जिन नागरिकों का नाम सूची में नहीं है, उन्हें अभियान के दौरान अपने दस्तावेजों और विवरण की जांच कराकर आवेदन करना चाहिए।
मतदान केंद्रों पर हर सप्ताह लगेंगे विशेष शिविर
मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्वाचन विभाग ने विशेष शिविर लगाने की व्यवस्था की है। अभियान के दौरान प्रत्येक सप्ताह बुधवार और गुरुवार को मतदान केंद्रों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकेंगे और नाम जोड़ने के लिए आवेदन करने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इन शिविरों का उद्देश्य उन लोगों की सहायता करना है, जिन्हें ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी होती है या जिन्हें मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं है। स्थानीय स्तर पर सहायता मिलने से पात्र नागरिकों के लिए आवेदन करना आसान हो सकेगा।
स्कूल-कॉलेजों में भी चलेगा मतदाता पंजीकरण अभियान
निर्वाचन विभाग पहली बार मतदान करने वाले युवाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए शिक्षण संस्थानों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। अभियान के तहत शुक्रवार और शनिवार को स्कूलों और कॉलेजों में मतदाता पंजीकरण से जुड़े शिविर लगाए जाएंगे।
आईटीआई, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल और उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भी युवाओं को पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके लिए संस्थानों में संचालित इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की मदद ली जाएगी। इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान के महत्व, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया और लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य युवाओं को समय पर मतदाता के रूप में पंजीकृत कराना है, ताकि पात्र होने पर वे चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।
17 वर्ष से अधिक उम्र के युवा भी कर सकते हैं आवेदन
मतदाता पंजीकरण अभियान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा भी मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 भरकर आवेदन कर सकते हैं।
हालांकि, केवल 17 वर्ष की आयु पूरी कर लेने से कोई व्यक्ति मतदान के लिए पात्र नहीं हो जाता। मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए निर्धारित आयु और अन्य कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी है। इसलिए आवेदन करने वाले युवाओं को अपनी पात्रता के अनुसार पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह अभियान मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने का अवसर है। ऐसे युवा ऑनलाइन माध्यम या अपने क्षेत्र के बीएलओ की सहायता से आवेदन कर सकते हैं।
राजनीतिक दलों के बूथ एजेंटों के साथ भी साझा होगी मतदाता सूची
मतदाता सूची की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निर्वाचन विभाग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी शामिल करेगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मतदाता सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) के साथ साझा की जाए।
इससे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतदाता सूची की जानकारी मिल सकेगी और वे अपने स्तर पर सूची की जांच कर सकेंगे। मतदाता सूची से जुड़े किसी भी प्रकार के संशोधन या नाम जोड़ने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऐसे करें आवेदन
यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
1. ECINET मोबाइल ऐप से: मतदाता पंजीकरण से संबंधित सुविधा के लिए ECINET ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐप पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार आवेदन की प्रक्रिया पूरी करें।
2. आधिकारिक वेबसाइट से: मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म-6 भरें। आवेदन जमा करने से पहले सभी आवश्यक विवरण सही-सही दर्ज करें।
3. बीएलओ के माध्यम से: जो नागरिक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते, वे अपने संबंधित मतदान केंद्र के बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म-6 जमा करने और पंजीकरण की प्रक्रिया समझने के लिए बीएलओ की सहायता ली जा सकती है।
4. हेल्पलाइन नंबर 1950: मतदाता पंजीकरण, आवेदन और मतदाता सूची से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए निर्वाचन विभाग की हेल्पलाइन 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।
ECINET ऐप पर मिलेगी BLO से संपर्क करने की सुविधा
मतदाता पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ECINET ऐप पर ‘Book a Call with BLO’ सुविधा भी उपलब्ध है। इसके माध्यम से नागरिक अपने बूथ लेवल अधिकारी से संपर्क करने के लिए कॉल बुक कर सकते हैं और आवेदन या मतदाता सूची से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें अपने क्षेत्र के बीएलओ से सीधे संपर्क करने में परेशानी होती है। आवेदन करने के बाद नागरिकों को अपने आवेदन की स्थिति और संबंधित निर्देशों की जानकारी भी लेते रहना चाहिए।
निर्वाचन विभाग की अपील—अपना नाम मतदाता सूची में जरूर जांचें
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से विशेष अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि वे अपनी मतदाता सूची में नाम की जांच करें और यदि नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करें।
निर्वाचन विभाग का यह अभियान मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने और पात्र नागरिकों को पंजीकरण का अवसर देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। ऐसे में जिन लोगों का नाम SIR के बाद मतदाता सूची में नहीं दिख रहा है, उन्हें घबराने के बजाय अपनी पात्रता की जांच करानी चाहिए और नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के माध्यम से आवेदन करना चाहिए।
ध्यान दें: मतदाता सूची से नाम हट जाने का अर्थ यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति हमेशा के लिए मतदान के अधिकार से वंचित हो गया है। यदि वह निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र है, तो वह मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकता है।



