देश - विदेश

क्या कोई सांसद संसद में नोट की गड्डियां लेकर जा सकता है, क्या हैं इसके नियम,,,

धनराशि ले जाने पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इसका सदन के भीतर प्रदर्शन या उपयोग सख्त वर्जित है. नोटों की गड्डी किसी भी हालत में लेकर नहीं जा सकते.आइए जानते हैं कि भारतीय संसद में भारतीय संसद में सांसदों के लिए पर्स और नोट ले जाने का नियम क्या है. 
2008 का “नोट फॉर वोट” मामले में जब कुछ सांसदों ने लोकसभा के भीतर नोटों का प्रदर्शन किया था तो इसे संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना गया. इसकी कड़ी आलोचना हुई. तब से संसद में बड़ी धनराशि लेकर आने पर रोक लग गई. इसे लेकर सख्त नियम बनाए गए.

सांसद व्यक्तिगत पर्स (जैसे वॉलेट या छोटा बैग) संसद में ले जा सकते हैं. महिला सांसद अपना लटकाने वाला पर्स लेकर जा सकती हैं. पर्स सामान्य व्यक्तिगत उपयोग तक सीमित होना चाहिए. ये किसी कार्यवाही में किसी भी तरह की बाधा या विवाद का कारण नहीं बनना चाहिए.

भारतीय संसद के नियमों के अनुसार, सांसदों को संसद में केवल वही चीजें ले जाने की अनुमति होती है जो उनके विधायी और कार्यकारी कर्तव्यों के लिए आवश्यक हों.
– महत्वपूर्ण दस्तावेज
– विधायी कार्य से संबंधित दस्तावेज, नोट्स, रिपोर्ट, या बिल
– बहस में भाग लेने के लिए तैयार किए गए भाषण या अन्य संदर्भ सामग्री
– इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:
– सीमित उपयोग के लिए मोबाइल फोन, टैबलेट, या लैपटॉप (कुछ मामलों में विशेष अनुमति के साथ)।

क्या संसद में नहीं ले जा सकते……
– अशोभनीय या अनुचित सामग्री
– किसी भी प्रकार का प्रदर्शन सामग्री (जैसे प्लेकार्ड, पोस्टर, बैनर)।
– ज्यादा नकद धनराशि (जैसा कि “नोट फॉर वोट” कांड में देखा गया था)।
-अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस:
– रिकॉर्डिंग उपकरण या कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है, जब तक कि विशेष अनुमति न हो

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button