छत्तीसगढ़

शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने हेतू सहायक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी

सूरजपुर/03 मार्च 2026

   प्राथमिक शाला सरईडांड़ बोंगा प्रतापपुर का 07 फरवरी 2026 को शैक्षिक समन्वयक संकुल केन्द्र बोंगा एवं सरपंच ग्राम पंचायत बोंगा विकासखण्ड प्रतापपुर के द्वारा इनका कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरित होने के फलस्वरूप प्रकरण में निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री रोशनलाल उरांव शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थि थे। श्री रोशनलाल उरांव सहायक शिक्षक के द्वारा आये दिन शराब का सेवन कर विद्यालय में उपस्थित होने के कारण विद्यालय का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ एवं बच्चों के मनोभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। 


                सहायक शिक्षक को शिक्षा अधिकारी प्रतापपुर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, किन्तु इनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया जो इनकी स्वेच्छाचारिता, कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। श्री रोशनलाल उरांव को आगामी दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से अवरूद्ध किया जाता है।

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