
बलरामपुर जिले में प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी (illegal cough syrup smuggling) से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने लग्जरी इनोवा कार से बड़ी मात्रा में नशीला सिरप जब्त किया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
यह घटना मादक पदार्थों की अवैध तस्करी पर पुलिस की सख्त कार्रवाई का उदाहरण है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं 👇
🚔 मामले का सारांश
- स्थान: वाड्रफनगर थाना क्षेत्र, जिला बलरामपुर (छत्तीसगढ़)
- घटना का प्रकार: प्रतिबंधित कफ सिरप की तस्करी
- वाहन: लग्जरी इनnova कार (UP 70 ED 7121)
- पकड़े गए आरोपी: 3 युवक
- जब्त माल:
- 5 कार्टन में 495 शीशी कफ सिरप (कुल मात्रा: 49.5 लीटर)
- ₹73,755 नगद नकदी
🕵️♂️ घटना कैसे हुई
- पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी (बनारस) की ओर से
एक लग्जरी इनोवा कार में प्रतिबंधित कफ सिरप छिपाकर छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। - सूचना पर वाड्रफनगर पुलिस टीम ने नाकेबंदी (checking point) लगाई।
- कुछ देर बाद संदिग्ध इनोवा कार दिखाई दी, जिसे पुलिस ने रोक लिया।
- कार की तलाशी लेने पर 5 कार्टन में छिपाई गई 495 शीशी नशीले कफ सिरप की बोतलें बरामद हुईं।

⚗️ जब्त सामग्री का विवरण
वस्तु | मात्रा / संख्या | अनुमानित मूल्य |
---|---|---|
प्रतिबंधित कफ सिरप | 495 शीशी (49.5 लीटर) | लगभग ₹50,000 – ₹60,000 |
नगद राशि | ₹73,755 | — |
वाहन | इनोवा (UP 70 ED 7121) | लाखों की कीमत |
कफ सिरप का उपयोग नशे के रूप में किया जाता है क्योंकि इनमें कोडीन (Codeine phosphate) जैसे मादक तत्व होते हैं।
यह NDPS Act के अंतर्गत प्रतिबंधित दवाओं की श्रेणी में आता है।
👮♀️ पुलिस की कार्रवाई
- पुलिस ने तीनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार किया।
- बरामद सिरप और नकदी को सबूत के रूप में जब्त किया गया।
- आरोपियों के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 21(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
⚖️ NDPS Act की धारा 21(ख)
यह धारा “मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और कब्जा” से संबंधित है।
इसमें सजा —
- 10 साल तक की कैद, और
- 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है (मात्रा और गंभीरता के अनुसार)।
👨💼 गिरफ्तार आरोपी
- नागेश्वर यादव
- अतुल यादव
- सुशीत उर्फ पिंटू यादव
तीनों आरोपी सरगुजा जिले के निवासी बताए गए हैं।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये लोग लंबे समय से नशे के सिरप की छोटे स्तर पर तस्करी करते थे और इसे
युवा वर्ग में खपाने के लिए आसपास के क्षेत्रों में आपूर्ति करते थे।
🧾 अदालत में पेशी और जेल
- गिरफ्तार तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया।
- न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
- यानी अब तीनों आरोपी जेल में दिवाली मनाएंगे।
🚓 पुलिस का बयान
- थाना प्रभारी वाड्रफनगर ने कहा — “हम लगातार नशे के अवैध कारोबार पर निगरानी रख रहे हैं।
जिले की सीमाओं पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है।
ऐसे किसी भी अवैध गतिविधि में लिप्त व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।” - पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि —
- यह सिरप किस मेडिकल सप्लायर से आया था,
- और किसे सप्लाई किया जाना था।
इसके लिए सप्लाई नेटवर्क और वित्तीय लेन-देन की जांच की जा रही है।
🧩 संक्षेप में सारांश
बिंदु | विवरण |
---|---|
घटना स्थल | वाड्रफनगर, बलरामपुर |
जब्त कफ सिरप | 495 शीशी (49.5 लीटर) |
बरामद कैश | ₹73,755 |
वाहन | इनोवा (UP 70 ED 7121) |
आरोपी | नागेश्वर यादव, अतुल यादव, सुशीत उर्फ पिंटू यादव |
कानून | NDPS Act, धारा 21(ख) |
कार्रवाई | जेल भेजा गया |
स्रोत राज्य | उत्तर प्रदेश (बनारस) |
गंतव्य | सरगुजा-बलरामपुर क्षेत्र |
उद्देश्य | नशीले सिरप की अवैध बिक्री/तस्करी |
यह कार्रवाई जिले में चल रहे “नशा मुक्ति अभियान” की बड़ी सफलता मानी जा रही है।
पुलिस प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में
मेडिकल स्टोर्स और इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्ट पर भी निगरानी और कड़ी की जाएगी।