
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में कृषि विभाग ने अवैध रूप से कृषि आदान सामग्री के भंडारण और पैकेजिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। डौंडीलोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाठा स्थित मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक के गोदाम पर छापेमारी के दौरान बिना वैध अनुमति के कृषि सामग्री की पैकेजिंग और भंडारण का कार्य संचालित पाया गया। इसके बाद निरीक्षण दल ने भारी मात्रा में कृषि सामग्री और मशीनें जब्त कर गोदाम को सील कर दिया।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई
यह कार्रवाई कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश तथा कृषि विभाग के उप संचालक आशीष चन्द्राकर के मार्गदर्शन में की गई।
21 जुलाई को जिला स्तरीय और ब्लॉक स्तरीय संयुक्त निरीक्षण दल ने ग्राम बीजाभाठा स्थित मेसर्स मारूति एग्रो बायोटेक, जिसकी प्रोप्राइटर भारती चन्द्राकर हैं, के गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि गोदाम में कृषि आदान सामग्री का अवैध रूप से भंडारण और पैकेजिंग की जा रही थी।
गोदाम से क्या-क्या मिला?
छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में कृषि सामग्री और पैकेजिंग उपकरण बरामद किए गए। इनमें शामिल हैं—
- 10 किलोग्राम पैकिंग वाली बाल्टियां
- भू लक्ष्मी महासार जैव उत्प्रेरक (500 मिली पैकिंग) – 2,880 नग
- वीएजीएमआई प्रोम (8 किलोग्राम पैकिंग)
- 5,129 बोरी (40 किलोग्राम पैकिंग)
- 153 बोरी (8 किलोग्राम पैकिंग, खुली अवस्था में)
- 1,880 बोरी (50 किलोग्राम पैकिंग) कच्चा कृषि सामग्री
इनके अलावा गोदाम से बड़ी संख्या में पैकेजिंग उपकरण भी जब्त किए गए।
जब्त की गई मशीनें
निरीक्षण दल ने गोदाम से निम्नलिखित उपकरण भी बरामद किए—
- 7 पैकिंग मशीनें
- 11 इलेक्ट्रॉनिक तोलक (वजन मापने की मशीनें)
- 3 बोरी सिलाई मशीनें
इन मशीनों का उपयोग कृषि सामग्री की पैकेजिंग और तैयार माल को बाजार में भेजने के लिए किया जा रहा था।
गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए नमूने
कृषि विभाग के उप संचालक आशीष चन्द्राकर ने बताया कि जब्त की गई कृषि सामग्री के नमूने लेकर उन्हें प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जांच रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि सामग्री निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप थी या नहीं। यदि जांच में अनियमितता या गुणवत्ता में कमी पाई जाती है, तो संबंधित कानूनों के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
कार्रवाई के समय कौन था मौजूद?
निरीक्षण के दौरान गोदाम परिसर में—
- नीतीश चन्द्राकर (मारूति एग्रो बायोटेक के प्रतिनिधि)
- अगेश्वर चन्द्राकर (ग्राम अण्डा)
उपस्थित थे। विभाग ने मौके पर पंचनामा तैयार कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और गोदाम को सील कर दिया।
किसानों से कृषि विभाग की अपील
कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे खाद, बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशक जैसी कृषि सामग्री केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही खरीदें।
साथ ही किसानों को सलाह दी गई है कि—
- खरीदारी के समय हमेशा पक्का बिल लें।
- बिना लाइसेंस वाले विक्रेताओं या घूम-घूमकर कृषि सामग्री बेचने वाले लोगों से खरीदारी न करें।
- किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें।
किसानों के हित में अभियान जारी
कृषि विभाग का कहना है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि आदान सामग्री उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से जिले में खाद, बीज, उर्वरक और कीटनाशकों के भंडारण, बिक्री और पैकेजिंग की लगातार जांच की जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कृषि सामग्री से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।



