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खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा कदम: ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ Unsafe घोषित, बस्तर में बिक्री-भंडारण पर प्रतिबंध…

जगदलपुर। बच्चों के बीच लोकप्रिय रंग-बिरंगी आइस कैंडी को लेकर बस्तर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के बाद ‘भीम का माँगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी’ को खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया है। जांच रिपोर्ट में उत्पाद को ‘Unsafe’ यानी असुरक्षित घोषित किए जाने के बाद विभाग ने पूरे बस्तर जिले में इसकी बिक्री, वितरण और भंडारण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

खाद्य विभाग की इस कार्रवाई के बाद जिले के दुकानदारों और खाद्य कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित उत्पाद का स्टॉक यदि किसी दुकान, गोदाम या अन्य स्थान पर मिलता है, तो उसे बाजार से हटाकर नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।

प्रयोगशाला जांच में सामने आई गड़बड़ी

खाद्य सुरक्षा विभाग समय-समय पर बाजार में बिकने वाले खाद्य और पेय पदार्थों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराता है। इसी प्रक्रिया के तहत भीम का माँगो पैकेट ग्रीन कलर मैंगो आइस कैंडी का नमूना लिया गया था। इसे जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया।

प्रयोगशाला की रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्पाद को Unsafe श्रेणी में रखा गया। इसका मतलब है कि जांच के दौरान उत्पाद खाद्य सुरक्षा की निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाया और इसे उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं माना गया।

हालांकि, विभाग की ओर से सामने आई जानकारी में प्रयोगशाला रिपोर्ट में किस विशेष मानक या तत्व के कारण उत्पाद को Unsafe घोषित किया गया, इसका विस्तृत तकनीकी विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया है।

पूरे बस्तर जिले में बिक्री पर रोक

रिपोर्ट मिलने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने पूरे जिले में इस उत्पाद की बिक्री, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। विभाग ने थोक विक्रेताओं के साथ-साथ चिल्हर दुकानदारों को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस आइस कैंडी को तत्काल प्रभाव से बेचना बंद करें।

इसके अलावा जिन दुकानों या गोदामों में पहले से इसका स्टॉक मौजूद है, उसे बाजार से वापस लेने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने संबंधित कारोबारियों को स्टॉक को नियमानुसार नष्ट करने के लिए भी कहा है।

दुकानदारों को विभाग की सख्त चेतावनी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने कारोबारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि प्रतिबंध के बाद भी यदि किसी दुकान या गोदाम में ‘भीम का मैंगो आइस कैंडी’ की बिक्री या भंडारण पाया जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने स्टॉक की जांच करें और प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर उसे तत्काल अलग कर दें। विभाग की कार्रवाई से बचने के लिए प्रतिबंधित उत्पाद को किसी दूसरे स्थान पर छिपाना या उसकी बिक्री जारी रखना भी कारोबारियों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने क्या कहा?

खाद्य सुरक्षा विभाग की अधिकारी पूनम कुंजाम ने बताया कि भीम का मैंगो आइस कैंडी और वीबा एगलेस मयोनीज को जांच में अमानक पाया गया है। इसके बाद पूरे बस्तर जिले में इन दोनों खाद्य उत्पादों के विक्रय, वितरण और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है।

अधिकारी ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे ऐसे प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों की बिक्री न करें और यदि किसी दुकान या अन्य स्थान पर इनका भंडारण दिखाई देता है तो इसकी जानकारी खाद्य सुरक्षा विभाग को दें।

बच्चों के खाद्य पदार्थों को लेकर क्यों जरूरी है सतर्कता?

आइस कैंडी जैसे उत्पाद बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय होते हैं। खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में बच्चे इन्हें बड़ी संख्या में खरीदते हैं। ऐसे में किसी उत्पाद के खाद्य सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतरने की स्थिति में उसके सेवन को लेकर विशेष सावधानी जरूरी हो जाती है।

अभिभावकों को भी सलाह दी जाती है कि बच्चों को बाजार से खरीदे जाने वाले खाद्य पदार्थ देने से पहले उसकी पैकेजिंग, निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर और लेबल जरूर जांचें। किसी उत्पाद के संबंध में संदेह होने पर उसे खरीदने या खाने से बचना बेहतर है।

शिकायत मिलने पर विभाग को दें जानकारी

खाद्य सुरक्षा विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें प्रतिबंधित उत्पाद की बिक्री या भंडारण की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तत्काल विभाग को दें। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें विभाग के निर्धारित माध्यमों के जरिए दर्ज कराई जा सकती हैं।

विभाग की इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजार में असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाना और उपभोक्ताओं, विशेषकर बच्चों को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।

‘वीबा एगलेस मयोनीज’ पर भी कार्रवाई

इस कार्रवाई में केवल मैंगो आइस कैंडी ही नहीं, बल्कि वीबा एगलेस मयोनीज का नाम भी सामने आया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के अनुसार इसे भी जांच में अमानक पाया गया है और इसके विक्रय, वितरण एवं भंडारण पर जिले में प्रतिबंध लगाया गया है।

ऐसे में खाद्य कारोबारियों को सलाह दी गई है कि वे दोनों उत्पादों का स्टॉक तत्काल जांचें और विभाग के निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करें।

महत्वपूर्ण: किसी खाद्य उत्पाद को ‘Unsafe’ या अमानक घोषित किए जाने की स्थिति में उसके सेवन से बचना चाहिए। इस मामले में प्रयोगशाला जांच और विभागीय कार्रवाई के आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है।

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