छत्तीसगढ़
विधानसभा सत्र के दौरान अवकाश प्रतिबंधित

अंबिकापुर 11 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का अष्टम सत्र 23 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक आहूत किया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय या मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य या अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति संबंधित विभाग के कार्यालय प्रमुख द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी के अवकाश हेतु कलेक्टर सरगुजा से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान कर सकेंगे।




