
महासमुंद, 20 जनवरी 2026।
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2025–26 के लिए 26 जनवरी 2026 (सोमवार) को गणतंत्र दिवस के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस संबंध में शासन के निर्देश मिलने के बाद महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार 26 जनवरी को महासमुंद जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानें, कम्पोजिट और प्रीमियम मदिरा दुकानें, एफ.एल.-3 श्रेणी के सपना बार एंड रेस्टोरेंट, साथ ही देशी मदिरा भंडारण भांडागार महासमुंद को पूरी तरह बंद रखा जाएगा।
इस दिन जिले में मदिरा का संपूर्ण क्रय-विक्रय, परिवहन और उपभोग प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उद्देश्य राष्ट्रीय पर्व की गरिमा बनाए रखना और कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना है।
प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि शुष्क दिवस के दौरान यदि कोई व्यक्ति या प्रतिष्ठान आदेश का उल्लंघन करते हुए मदिरा का विक्रय या सेवन करते पाया गया, तो उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शुष्क दिवस का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए और आबकारी एवं पुलिस विभाग द्वारा नियमित निगरानी की जाए। प्रशासन ने आम नागरिकों और व्यापारी वर्ग से भी आदेश का पालन करने की अपील की है।
राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को शांतिपूर्ण और गरिमामय ढंग से मनाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।



