शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल को बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली जमानत

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी चैतन्य बघेल को आखिरकार हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने चैतन्य बघेल को ईओडब्ल्यू-एसीबी (आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)—दोनों ही मामलों में जमानत दे दी है।

चैतन्य बघेल के वकील ने जमानत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि शराब घोटाले से जुड़े मामलों में ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी द्वारा दर्ज प्रकरणों में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद जमानत मंजूर कर ली है।
6 महीने से जेल में थे चैतन्य बघेल
गौरतलब है कि चैतन्य बघेल पिछले करीब 6 महीने से न्यायिक हिरासत में थे। जांच एजेंसियों ने उन्हें शराब घोटाले से जुड़े आर्थिक लेन-देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत गिरफ्तार किया था। अब जमानत मिलने के बाद आज ही उनकी रिहाई संभव बताई जा रही है।
क्या है शराब घोटाला मामला?
छत्तीसगढ़ का शराब घोटाला राज्य के सबसे बड़े कथित भ्रष्टाचार मामलों में से एक माना जा रहा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक,
शराब की खरीदी-बिक्री
लाइसेंस और सप्लाई सिस्टम
और कमीशनखोरी के जरिए
सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसी मामले में ईओडब्ल्यू-एसीबी और ईडी ने अलग-अलग जांच शुरू की थी और कई आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।



