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प्लॉट खरीदना है, पर है पैसों की कमी? अब EPF फंड से पैसा निकालना हुआ आसान…

अगर आप नौकरीपेशा हैं और प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन फंड की कमी आड़े आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपको आपके पीएफ अकाउंट से प्लॉट खरीदने के लिए एडवांस निकालने की सुविधा देता है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जो कम से कम 5 वर्षों से ईपीएफ में योगदान कर रहा है, वह प्लॉट की खरीद के लिए एडवांस क्लेम कर सकता है. यह राशि आपके और आपके नियोक्ता के कुल योगदान का 24 गुना या प्लॉट की कीमत का 90% (जो भी कम हो) तक हो सकती है. प्लॉट आपके नाम, जीवनसाथी के नाम या संयुक्त रूप से होना आवश्यक है.

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