
1) . कायम प्रकरण – 01वृत्त बिलाईगढ़
2.) *जप्त मदिरा – *300 लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब*
जब्त लाहन 3600किलोग्राम
आरोपी : अज्ञात

आबकारी विभाग वृत्त प्रभारी बिलाईगढ़ सरसिवा को सूचना मिली की ग्राम चारपाली खपरखोल के जंगल पहाड़ी क्षेत्र में आगामी पंचायत चुनाव हेतु भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब का आसवन करने एवम यहां से मदिरा को आसपास के गावो में भी विक्रय तथा परिवहन करने की सूचना प्राप्त हुई l सूचना की पुष्टि होने पर आबकारी टीम के साथ ग्राम चारपाली खपरखोल के पास स्थित जंगल पहुंचे वहा पर गांव के बाहर नाले के किनारे लगभग 05 से 06 किलोमीटर दूर चलने के पश्चात जंगल में महुआ शराब बनाने के ठिकाने को खोजा गया l इस तरह के कुल 04 ठिकानों पर टीम के साथ पहुंचकर कार्यवाही की गई इन शराब बनाने के ठिकानों में 03 चढ़ी हुई शराब भट्टी तथा मदिरा बनाने हेतु समान ,बर्तन आदि मिले इन जगहों से 06 नग पालीथीन झिल्ली के अंदर भरा 50-50 लीटर कुल जब्त मात्रा 300 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया गया l शराब निर्माण हेतु तैयार किया गया महुआ लाहन जो की सीमेंट बोरी के अंदर पालीथीन में भर कर रखा गया था के कुल 120 नग प्रत्येक में भरा 30-30 किलोग्राम कुल मात्रा 3600 किलोग्राम को जब्त किया गयाl कच्ची महुआ शराब को कब्जा आबकारी लिया गया l एवम विधिवत रूप से महुआ लाहन का नष्टीकरण किया गया है l अज्ञात आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34(1)(क) (च), 34(2) का , प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है आरोपियों की पतासाजी की जा रही है l
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विपिन पाठक, आबकारी मुख्य आरक्षक फागुलाल टंडन धनेश्वराव मगर सुरक्षा गार्ड लोचन साहू का योगदान रहाl