WBTET भर्ती केस में बड़ा फैसला — पश्चिम बंगाल के 32,000 शिक्षकों को मिली राहत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के हजारों प्राइमरी स्कूल शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 3 दिसंबर 2025 को वह ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें सिंगल बेंच द्वारा रद्द की गई 32,000 शिक्षकों की नियुक्तियों को पूरी तरह वैध कर दिया गया।

गौरतलब है कि 2023 में जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय की सिंगल बेंच ने WBTET भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए यह नियुक्तियाँ रद्द कर दी थीं। इस आदेश के बाद पूरे राज्य में शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया था।
⚖️ डिवीजन बेंच ने क्या कहा?
डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया कि—
सिंगल बेंच का निरस्तीकरण आदेश कानूनी रूप से स्थायी नहीं है
32,000 शिक्षकों की नियुक्तियाँ पूर्णतः सही और वैध मानी जाएंगी
इस फैसले से लगभग दो वर्षों से अनिश्चितता झेल रहे शिक्षकों को बड़ा राहत मिल गया है।
🗣️ शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु की प्रतिक्रिया
राज्य शिक्षा मंत्री ब्रत्या बसु ने सोशल मीडिया पर लिखा—
“यह सच्चाई की जीत है। 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी अब सुरक्षित है।”
उन्होंने प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को बधाई भी दी और कहा कि यह न्यायपालिका की बड़ी भूमिका वाला फैसला है।
📌 भर्ती घोटाला और कानूनी पृष्ठभूमि
मामला 2014 के कैश-फॉर-जॉब्स TET स्कैम से जुड़ा था
2014 में WBTET में 1.25 लाख उम्मीदवार सफल घोषित हुए
2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई
कुल 42,949 भर्ती, जिनमें से
▶ 32,000 नियुक्तियाँ अब वैध घोषित
🎯 क्या बदलेगा?
✔ नियुक्त शिक्षकों की नौकरी पूरी तरह सुरक्षित
✔ प्राथमिक शिक्षा तंत्र को मिलेगी स्थिरता
✔ लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भ्रम का अंत



