छत्तीसगढ़

धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद में नई जमीन गाइडलाइन दरें लागू – जानिए पूरी जानकारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जमीन एवं संपत्ति के पंजीयन से संबंधित नई गाइडलाइन दरें अब धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों में आज यानी 4 फरवरी से लागू कर दी गई हैं। इन नई दरों के लागू होने से इन जिलों में जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री की लागत में बदलाव देखने को मिल सकता है।


📌 क्या होती है गाइडलाइन दर

गाइडलाइन दर वह न्यूनतम मूल्य होती है जिस पर जमीन या संपत्ति की रजिस्ट्री की जाती है।

  • इसी दर के आधार पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क तय होता है।
  • बाजार मूल्य इससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्री इससे कम मूल्य पर नहीं की जा सकती।

📌 नई दरें लागू करने की प्रक्रिया

राज्य सरकार ने पहले 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की थीं। इसके बाद—

  • शासन ने जिला मूल्यांकन समितियों को दरों की समीक्षा करने निर्देश दिए।
  • धमतरी, बलौदा बाजार और गरियाबंद जिलों से संशोधन प्रस्ताव भेजे गए।
  • इन प्रस्तावों पर महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक हुई।
  • विस्तृत परीक्षण और चर्चा के बाद तीनों जिलों की नई दरों को मंजूरी दी गई।

📌 आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा

नई गाइडलाइन दरों का असर सीधे संपत्ति खरीद-बिक्री पर पड़ेगा।

👉 जहां दरें बढ़ी होंगी

  • जमीन और मकान की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है
  • स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क बढ़ सकता है

👉 जहां दरें कम या स्थिर रखी गई हों

  • संपत्ति खरीदना अपेक्षाकृत सस्ता हो सकता है
  • निवेश को बढ़ावा मिल सकता है

📌 कहां मिलेगी नई दरों की जानकारी

नागरिक नई गाइडलाइन दरों की जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं—

  • संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय
  • पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
  • स्थानीय तहसील या उप-पंजीयक कार्यालय

📌 अन्य जिलों में भी जल्द लागू होंगी दरें

राज्य शासन ने संकेत दिया है कि अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी जिला मूल्यांकन समितियों से प्रस्ताव मिलने के बाद जल्द जारी की जाएंगी।

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