बलरामपुर। ग्राम सेंमली (बलरामपुर) में खसरा नंबर 137/5, 137/7 और 14 की भूमि की बिक्री से जुड़ा मामला है. पटवारी ने बिना उचित दस्तावेज़ और सत्यापन के विक्रय प्रक्रिया पूरी की थी. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था. भूमि क्रय-विक्रय में अनियमितता बरते जाने पर पटवारी को एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.
भारत सरकार की अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए बिक्री की गई. भूमि पर पहले से अधिग्रहण की स्थिति थी, लेकिन बिना जानकारी दिए पटवारी विजय लकड़ा ने क्रय-विक्रय की अनुमति दे दी.पटवारी विजय लकड़ा को इस अनियमितता पर सिविल सेवा नियम 1965 और 1966 के तहत एसडीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है.