सेविंग्स अकाउंट में तय सीमा से अधिक रकम रखने पर पीछे पड़ेगा टैक्स डिपार्टमेंट!
टैक्स l आप अपने बचत खाते में नकद जमा या निकासी कर रहे हैं, तो आपको आयकर विभाग के नियमों का ध्यान रखना होगा. आप एक तय सीमा से अधिक रकम अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं प्राप्त कर सकते. एक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रैल से 31 मार्च) बचत खाते में नकद जमा या निकासी की कुल राशि ₹10 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए. यदि यह सीमा पार होती है, तो बैंक को इस लेन-देन की सूचना आयकर विभाग को देनी होगी. इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत, एक दिन में किसी भी व्यक्ति से ₹2 लाख या उससे अधिक नकद प्राप्त करना प्रतिबंधित है.
बचत खाते में किसी एक दिन ₹50,000 या उससे अधिक नकद जमा किया जाता है, तो पैन कार्ड की जानकारी देना अनिवार्य है. पैन न होने की स्थिति में आपको फॉर्म 60 या 61 जमा करना होगा. टैक्स2विन के सीईओ और सह-संस्थापक अभिषेक सोनी के अनुसार, “₹10 लाख से अधिक नकद जमा को उच्च-मूल्य वाले लेन-देन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. बैंक या वित्तीय संस्थान इस लेन-देन की जानकारी आयकर विभाग को धारा 114बी के तहत देते हैं.”
उच्च-मूल्य नकद लेन-देन के लिए आयकर विभाग से नोटिस मिलता है, तो आपके पास धन के स्रोत का समर्थन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज होने चाहिए. इसमें बैंक स्टेटमेंट, निवेश रिकॉर्ड, या विरासत से जुड़े दस्तावेज शामिल हो सकते हैं. विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि आपको लेन-देन की जानकारी देने में कोई संदेह हो, तो किसी अनुभवी कर सलाहकार से परामर्श लेना बेहतर है.