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राज्य पुलिस क्या ED-CBI अधिकारियों को गिरफ्तार कर सकती है ,क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने,,,,,

देश -विदेश l केंद्रीय जांच एजेंसियों के कर्मचारियों को राज्य पुलिस द्वारा की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने  महत्वपूर्ण टिप्पणी की है.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में उचित बैलेंस बहुत महत्वपूर्ण है और कोई ऐसा ऐक्शन नहीं होना चाहिए जो केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारों को हनन करे. 

 तमिलनाडु में राज्य पुलिस द्वारा  ED अफसर  को  गिरफ्तार किया गया था.मामला  तमिलनाडु का है जहाँ एक ED अफसर 20 लाख रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था. तमिलनाडु के एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मामले की जांच भी भ्रष्टाचार रोधी कानून के तहत की जाएगी. ED ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के चलते राज्य पुलिस चार्जशीट फाइल करने के लिए इंतजार कर रही है, अमित आनंद तिवारी ने आरोपी अधिकारी के वकील को रोकते हुए कहा कि आरोपी यह तय नहीं करेगा कि कौन सी जांच एजेंसी मामले की जांच करेगी. बेंच ने कहा कि आरोपी भले ही ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसे निष्पक्ष जांच करने का पूरा अधिकार है.

बेंच ने कहा कि संघीय ढांचे में सभी को अपने विशेष न्यायक्षेत्र का अधिकार है. कोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कि किसी राज्य की पुलिस ने गुस्से में किसी केंद्रीय कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया तो इससे संवैधानिक खतरा पैदा होगा, इसलिए राज्य को गिरफ्तारी का विशेषाधिकार देना संघीय ढांचे के लिए खतरा है. यह भी संभव नहीं है कि राज्य पुलिस को अपने न्यायक्षेत्र के तहत जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. कोर्ट ने आगे कहा कि पुलिस की शक्ति के आधार पर हम दोनों पक्षों से तर्क सुनेंगे.

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