मध्यप्रदेश
PWD के कर्मचारी के भुगतान का मामला।

मध्य प्रदेश l कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को हाई कोर्ट की फटकार।
भिण्ड कलेक्टर अक्षम, अवमानना का केस दर्ज हो- हाईकोर्ट

कलेक्टर को आदेश का पालन कराने में हाईकोर्ट का नाम लिखने की किया जरूरत थी- हाईकोर्ट
-कलेक्टर ने हाईकोर्ट के जवाब में लिखा था- हाईकोर्ट के आदेश से मालनपुर गेस्ट हाउस, विभाग का कार्यालय सील कर नीलामी के बाद दिया जाएगा भुगतान। कार्यालय में लगे प्राइवेट वाहनो का भुगतान भी रोका गया है।
हाईकोर्ट में आदेश के बाद भी कर्मचारी का नही करा सके भुगतान।

लोकनिर्माण विभाग का कर्मचारी शिवपार्वती श्रीवास्तव के 12.10 लाख का अटका था भुगतान ।
-हाईकोर्ट की ली थी शरण
