छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई हो रही है।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। इस याचिका को उन्होंने 5 अगस्त 2025 को दायर किया था, जिसमें उन्होंने केवल अपनी गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि ईडी की कार्रवाई को भी असंवैधानिक बताते हुए चुनौती दी है। सुनवाई सिंगल बेंच—जस्टिस अरविंद वर्मा की पीठ में हो रही है ।
मामला संक्षेप में:
- याचिका का उद्देश्य: चैतन्य बघेल ने अपनी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने तथा पीएमएलए (PMLA) की कुछ धाराओं के आधार पर की जा रही कार्रवाई की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। इसमें विशेष रूप से धारा 50 और 63 को भी चुनौती दी गई है ।

- पिछली कार्रवाई: उन्हें 18 जुलाई 2025 को ED ने गिरफ्तार किया था, इसके बाद न्यायालय ने उनकी 14-दिवसीय न्यायिक रिमांड की अनुमति दी, जिसे 18 अगस्त तक बढ़ाया गया है ।
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए, उन्हें उच्च न्यायालय जाकर राहत माँगने का निर्देश दिया था ।
- सुनवाई की स्थिति:
- सुनवाई आज हो रही है, बेंच में न्यायमूर्ति अरविंद वर्मा मामला देख रहे हैं ।
- याचिका में चैतन्य की गिरफ्तारी, रिमांड की परिस्थितियाँ, ईडी की शक्तियों के दायरे और PMLA धाराओं की समीक्षा के मुद्दे शामिल हैं।