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इस दिन तक भर सकते हैं ITR, डेडलाइन के बाद लगेगा इतना जुर्मा

अगर आप टैक्सपेयर्स हैं और आपने अभी तक ITR फाइल नहीं की तो आपके पास अगले 4 दिन का समय है। यानी की आप 31 जुलाई को तक भर सकते हैं। बता दें कि सभी टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइल करना जरूरी है। इसके बाद ITR फाइल करने पर आपको फाइन देना पड़ सकता है।                            

                                                                               

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्‍स पर एक पोस्ट करते हुए income tax dept.ने बताया है कि असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही होगा। ITR फाइल करने से रिफंड से लेकर वीजा अप्लाई और लोन लेने में मदद मिलती है। वहीं डेडलाइन के बाद फाइल करने पर आपको धारा 234A के तहत ब्याज और धारा 234AF के तहत जुर्माना भी लगाया जा सकता है।इस दिन तक फाइन के साथ करवा सकते हैं जमा-
जानकारी के लिए बता दें कि ITR लेट करने पर आप फाइन के साथ 31 दिसंबर 2024 तक ITR फाइल कर सकते हैं। इसके बाद  मौका नहीं मिलेगा।

इतना देना होगा जुर्माना-
डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर आपको 5000 रुपये तक की तय पेनाल्‍टी देनी होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 31 दिसंबर 2024 तक ITR दाखिल नहीं करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजा जा सकता है. इसके बाद टैक्सपेयर्स के टैक्स की राशि पर 50 से 200 फीसदी की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

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