Bilaspur News: कम हो गई कोटा की सीट, हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
छत्तीसगढ़ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी RTE के तहत EWS और BPL वर्ग के बच्चों के एडमिशन में धांधली को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इसके अलावा राज्य सरकार के नए नियम से घटीं RTE की सीटों को लेकर भी सुनवाई हुई. मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्राइवेट स्कूलों से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है.
प्राइवेट स्कूलों से मांगी जानकारी
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों से दो सप्ताह में जानकारी मांगी है. इसमें प्रत्येक निजी स्कूल को यह जानकारी देनी होगी कि RTE के तहत आरक्षित 25% सीटों पर पिछले सालों में कितने बच्चों को एडमिशन दिया गया naga788 है और कितनी सीट खाली हैं. इसके साथ ही खाली सीटों को ओपन आधार पर भरा गया तो उसके लिए क्या नियम अपनाए गए इसकी जानकारी भी देनी होगी. इस संबंध में कोर्ट ने शासन से भी ढांचा पेश करने के लिए कहा है. इसके साथ ही EWS और BPL कार्डधारियों की सीटों मामले में भी सुनवाई हुई.
दो सप्ताह में पेश करें रिपोर्ट
यह मामला 2012 से कोर्ट में चल रहा है. साल 2016 में हाई कोर्ट ने विस्तार से इस बारे में निर्देश जारी किया था लेकिन प्राइवेट स्कूलों ने उसे ठीक से लागू नहीं किया. इसी शिकायत को लेकर एडवोकेट देवर्षि ठाकुर ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. इस आवेदन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दो सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है.