
कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से थाना क्षेत्र में महिला अपराध के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

क्या है पूरा मामला?
पीड़िता ने 17 फरवरी को कोड़ेकुर्से थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार, उसका दूर का रिश्तेदार सतीश कुमार गोटा (पिता मानसिंह गोटा), निवासी ग्राम बोगर नदीपारा, भानुप्रतापपुर, वर्ष 2013 से 2021 तक उसके घर में रहकर मलेरिया वर्कर के रूप में कार्य करता था।
साल 2021 में आरोपी की नौकरी दुर्ग जिले के रिसाली स्थित एक कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर लग गई, जिसके बाद वह वहां रहने लगा।
पीड़िता का आरोप है कि वर्ष 2013 से 2021 के बीच आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगातार लगभग आठ वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। सामाजिक बदनामी और पारिवारिक दबाव के कारण वह लंबे समय तक इस घटना की जानकारी किसी को नहीं दे सकी।
पुलिस की कार्रवाई
शिकायत दर्ज होते ही कोड़ेकुर्से थाना पुलिस ने मामला गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
18 फरवरी को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर गवाहों की उपस्थिति में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
दर्ज धाराएं
पीड़िता की शिकायत पर थाना कोड़ेकुर्से में अपराध क्रमांक 02/2026 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एवं 376(2)(ढ) के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है।
पुलिस की अपील
पुलिस ने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या शोषण की स्थिति में बिना डर के शिकायत दर्ज कराएं। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि ऐसे मामलों में त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके।



