
डोंगरगढ़।
शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

2019 से थी पहचान
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता ने 22 दिसंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि उसकी पहचान वर्ष 2019 में नीरज देवांगन, निवासी मोतीपुर नवागांव, से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच लगातार मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। इसी दौरान आरोपी ने युवती को शादी करने का भरोसा दिलाया और इसी प्रलोभन में लेकर उसे डोंगरगढ़ के एक लॉज में बुलाया।
शादी का वादा कर बनाया शारीरिक संबंध
पीड़िता के अनुसार, आरोपी नीरज देवांगन ने शादी करने का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। बाद में जब उसने शादी की बात कही तो आरोपी टालमटोल करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए आरोपी नीरज देवांगन पिता अगनू राम देवांगन, उम्र 25 वर्ष, निवासी दीवान टोला, जिला राजनांदगांव को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
आरोपी ने जुर्म कबूला
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
पुलिस का बयान
पुलिस ने कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करना गंभीर अपराध है और ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी तरह की आपराधिक घटना होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।



