चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को राहत मिलेगी या फिर जेल में ही रहना होगा इस मामले में हाई कोर्ट का फैसला जल्द आ सकता है। राज्य के बहुचर्चित शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि कोर्ट जल्द ही अपना फैसला सुना सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय ( ED ) और चैतन्य बघेल की ओर से कई दिनों तक चली दलीलों के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में हाईकोर्ट कभी भी आदेश जारी कर सकता है।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में जेल में बंद हैं। ईडी की टीम ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को उनके दुर्ग स्थित आवास से गिरफ्तार किया था। जमानत के लिए चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई थी लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। कोर्ट में ED ने अपने पक्ष रखते हुए चैतन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों लगाए थे।
हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका
चैतन्य बघेल की याचिका पर सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई। न्यायालय की तरफ से फैसला सुरक्षित रखने के बाद अब कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं।
भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ था घोटाला
छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला भूपेश बघेल के कार्यकाल में हुआ था। शराब सिंडीकेट को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को कमजोर किया गया था। चैतन्य बघेल के ऊपर आरोप है कि उन्होंने घोटाले से मिली राशि का उपयोग अपने रियल स्टेट के कारोबार को बढ़ाने के लिए किया था। इसके साथ ही उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर शराब माफियाओं को भी लाभ पहुंचाया था। जिसके बाद ईडी की टीम ने उनके आवास पर छापा मारा था।


