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नए उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया…

- कारण:
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई 2025 को अचानक स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया। - निर्वाचन प्रक्रिया:
- चुनाव संविधान के अनुच्छेद 324, उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 और नियम 1974 के तहत कराए जाते हैं।
- परंपरा के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी-बारी से रिटर्निंग ऑफिसर (RO) नियुक्त किए जाते हैं।
- पिछली बार यह जिम्मेदारी लोकसभा महासचिव को दी गई थी, इस बार राज्यसभा महासचिव पी. सी. मोदी को यह भूमिका मिली।

अधिकारियों की नियुक्ति
- रिटर्निंग ऑफिसर (RO):
पी. सी. मोदी (राज्यसभा महासचिव) - सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (ARO):
- गरिमा जैन (संयुक्त सचिव, राज्यसभा)
- विजय कुमार (निदेशक, राज्यसभा)
विवाद और चर्चा
पी. सी. मोदी की नियुक्ति पर विवाद इसलिए उठा क्योंकि –
- पूर्ववर्ती घटना:
इन्हें 2021 में अचानक राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया गया था, जबकि उनके पूर्ववर्ती को मात्र दो माह में हटा दिया गया था। विपक्ष ने इसे “असामान्य” और राजनीतिक निर्णय बताया था। - गंभीर आरोप:
उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने आयकर विभाग के कार्यकाल में एक विपक्षी नेता से जुड़े संवेदनशील केस की कार्रवाई को रोका। यह मामला संसद में भी उठा और कई विपक्षी नेताओं ने इसे राजनीतिक प्रभाव से जोड़ा।
आगे क्या?
- चुनाव की तारीख:
चुनाव आयोग जल्द तिथि घोषित करेगा। संभावना है कि यह मानसून सत्र (जुलाई-अगस्त 2025) के दौरान ही संपन्न हो। - राजनीतिक समीकरण:
एनडीए के पास संसद में बहुमत है, जिससे उसके उम्मीदवार के पक्ष में स्थिति मजबूत मानी जा रही है। विपक्ष संयुक्त उम्मीदवार पर विचार कर रहा है।