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UP STF ने अनवर ढेबर के परिजनों और समर्थकों पर लगाया आरोप, अनवर को भगाने की हुई हुई, वकील ने किया खारिज

रायपुर। अनवर ढेबर मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रांजिट रिमांड आवेदन पर यूपी एसटीएफ़ ने अनवर के समर्थकों और परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं..यूपी एसटीएफ़ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) की विशेष अदालत में जज निधि शर्मा तिवारी की अदालत में ट्रांज़िट पेश किया..इस आवेदन में लिखा कि….18 जून 2024 को अभियुक्त अनवर ढेबर के केंद्रीय कारागार से रिहा होने के बाद उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह एवं उनकी टीम द्वारा अभियुक्त को गिरफ़्तार किया जा रहा था, लेकिन उनके परिजनों और समर्थकों ने एसटीएफ टीम और स्थानीय पुलिस से धक्कामुक्की की..फिर वे एंबुलेंस से भागने लगे..जिसके बाद स्थानीय पुलिस के सहयोग से एंबुलेंस रोक कर अभियुक्त को थाना सिविल लाइन रायपुर लाया गया, जहां समय 21.40 बजे अभियुक्त के परिजनों को सूचना देकर विधिवत गिरफ़्तार किया गया।”वहीं अनवर ढेबर के अधिवक्ताओं एस के फरहान और अमीन खान ने यूपी एसटीएफ़ के आरोपों को ख़ारिज किया है।अधिवक्ता अमीन खान ने कहा -“आरोप सिरे से ग़लत हैं।

यूपी एसटीएफ़ ने रायपुर कोर्ट को दिए आवेदन में अनवर ढेबर के परिजनों और समर्थकों पर आरोप लगाया है। लेकिन स्थानीय पुलिस को ऐसी कोई सूचना यूपी एसटीएफ़ ने नहीं दी है। द हिट डॉट इन ने उक्ताशय के संबंध में सिविल लाइन थाने से जानकारी चाही तो वहाँ से यह बताया गया कि, धक्कामुक्की और भगा लेने जाने जैसी कोई शिकायत यूपी STF ने नहीं की है।

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