26/11 आतंकी हमले में शामिल पाक मूल के व्यक्ति को भारत किया जा सकता है प्रत्यर्पित – अमेरिकी अदालत
2008 के मुंबई आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी तहव्वुर राणा को बड़ा झटका लगा है. भारत द्वारा वांछित तहव्वुर राणा को बड़ा झटका देते हुए अमेरिकी अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है.
15 अगस्त को अपने फैसले में अदालत ने कहा, “(भारत-अमेरिका प्रत्यर्पण) संधि राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति देती है.”
राणा द्वारा दायर अपील पर फैसला सुनाते हुए, नौवें सर्किट के लिए अमेरिकी अपील अदालत के न्यायाधीशों के एक पैनल ने कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में जिला न्यायालय द्वारा उसकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करने की पुष्टि की, जिसमें मुंबई में आतंकवादी हमलों में उसकी कथित भागीदारी के लिए मजिस्ट्रेट न्यायाधीश द्वारा उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने के प्रमाणीकरण को चुनौती दी गई थी.
पैनल ने माना कि प्रत्यर्पण आदेश की बंदी प्रत्यक्षीकरण समीक्षा के सीमित दायरे के तहत राणा का कथित अपराध संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच प्रत्यर्पण संधि की शर्तों के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रत्यर्पण के लिए नॉन बिस इन आइडेम (दोहरा खतरा) अपवाद शामिल है “जब वांछित व्यक्ति को अनुरोधित राज्य में उस अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या बरी कर दिया गया हो जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है”.
तीन न्यायाधीशों के पैनल ने निष्कर्ष निकाला कि naga788 सह-षड्यंत्रकारी की दलील समझौते ने एक अलग परिणाम को बाध्य नहीं किया. पैनल ने माना कि नॉन बिस इन आइडेम अपवाद लागू नहीं होता क्योंकि भारतीय आरोपों में उन अपराधों से अलग तत्व शामिल थे जिनके लिए राणा को संयुक्त राज्य अमेरिका में बरी किया गया था.
पैनल ने अपने फ़ैसले में यह भी माना कि भारत ने मजिस्ट्रेट जज के इस निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सक्षम साक्ष्य प्रदान किए हैं कि राणा ने आरोपित अपराध किए हैं. पैनल के तीन जजों में मिलन डी स्मिथ, ब्रिजेट एस बेड और सिडनी ए फ़िट्ज़वाटर शामिल थे.
पाकिस्तानी नागरिक राणा पर मुंबई में बड़े पैमाने पर आतंकवादी हमले करने वाले एक आतंकवादी संगठन को समर्थन देने से संबंधित आरोपों पर एक अमेरिकी जिला अदालत में मुकदमा चलाया गया था. जूरी ने राणा को एक विदेशी आतंकवादी संगठन को भौतिक सहायता प्रदान करने और डेनमार्क में आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की नाकाम साजिश को भौतिक सहायता प्रदान करने की साजिश रचने का दोषी ठहराया.