रायपुर

26 दिन की भागदौड़ खत्म: अमित बघेल ने रायपुर में किया सरेंडर

26 दिनों की भागमभाग और 12 राज्यों में कई FIR के बाद आखिरकार शुक्रवार को रायपुर में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल ने सरेंडर कर दिया. छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे देवेंद्र नगर पुलिस थाने में सरेंडर करने पहुंचे. पुल‍िस थाने के बाहर पुलिस और अमित बघेल के समर्थकों के बीच हल्की झड़प भी हुई. 

3 दिन की पुलिस रिमांड पर

कुछ देर पुलिस थाने से रखने के बाद पुलिस अमित बघेल को कोर्ट के लिए लेकर निकली, लेकिन इस दौरान भी बघेल समर्थकों और पुलिस में धक्कामुक्की हो गई. कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.हालांकि उनके मां के निधन के चलते कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति भी दी है. इसके बाद कोर्ट से अमित बघेल को सीधे उनके पैतृक गांव पथरी ले जाया गया.

दरअसल, ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के समय दिए गए अमित बघेल के बयान से जुड़ा है. रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने के मामले उस वक्‍त नया  मोड़ आया जब  अमित बघेल ने इस मुद्दे पर विवादित बयान दिया. उन्‍होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देव झूलेलाल पर विवादित टिप्पणी की थी. 

अमित बघेल से पुलिस करेगी पूछताछ 

अमित बघेल के बयान के बाद लोग सड़कों पर उतर आया. छत्तीसगढ़ सहित देशभर में अमित बघेल के खिलाफ प्रदर्शन हुए. कई राज्यों में अमित बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई. पुलिस ने अमित बघेल पर 5 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया. हालांकि गुरुवार को ही अमित बघेल ने ये घोषणा कर दी थी कि शुक्रवार को वो सरेंडर करेंगे. अब कोर्ट ने अमित बघेल को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है. जहां पुलिस उनसे पूछताछ करेगी. 

8 दिसंबर को अमित बघेल को फिर से कोर्ट में पेश करेंगे 

अमित बघेल के अधिवक्ता मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि  पुलिस ने उन्हें मांग करने पर भी FIR की प्रति उपलब्ध नहीं कराई. इसके बाद कोर्ट के माध्यम से आवेदन लगाया गया है. पुलिस की रिमांड की मांग का विरोध किया गया, लेकिन उनकी ओर से करके दिया गया कि अमित बघेल पर रायपुर के ही दो अन्य थानों में भी अपराध दर्ज किया गया है वहां पूछताछ की जानी है इसके लिए रिमांड जरूरी है. कोर्ट ने पुलिस को 3 दिन की रिमांड दी है. 8 दिसंबर को अमित बघेल को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा.

कौन है अमित बघेल?

बता दें क‍ि अम‍ित बघेल छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष और जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख हैं. साल 2023 में धरसीवा सीट से चुनाव लड़ा था. इनका विवादों से पुराना नाता रहा है.  26 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को कड़ी फटकार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि, अपनी जुबान पर लगाम रखें. जहां-जहां FIR दर्ज है, वहां की कानूनी प्रक्रिया का सामना करें. कोर्ट ने साफ कहा था कि कोई राहत नहीं दी जाएगी और कानून अपना काम करेगा.

अमित बघेल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का भी बयान आया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग-अलग धर्म संप्रदाय के लोगों पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले अमित बघेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

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