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मध्य प्रदेश में बदल गई शराब नीति! घर में भी रखने की छूट, जानें बार-होटल के लिए नियम

मध्य प्रदेश में जाम छलकाने वालों के लिए जरूरी खबर है. प्रदेश में जल्द ही नई आबकारी नीति लागू होने वाली है. नई नीति के तहत होटल और बार में हेरिटेज मदिरा को रखना अनिवार्य होगा. साथ ही इसकी जानकारी मेन्यू में भी देनी होगी. इसके अलावा नई नीति के तहत घर में महुआ की शराब रखने की छूट रहेगी. इस संबंध में उपमुख्यमंत्री naga788 जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति ने सहमति दे दी है. जल्द ही इसकी अधिसूचना जारी होगी. MP में नई आबकारी नीति
मध्य प्रदेश में अब आबकारी यानी शराब नीति में बदलाव होने वाला है. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में बनी मंत्रिमंडलीय समिति में नई आबकारी नीति में प्रावधानों को लेकर सहमति बनी है. इसके तहत अब बार-होटल में हेरिटेज मदिरा रखना अनिवार्य किया जाएगा. मेन्यू में भी इसका उल्लेख करना जरूरी होगा. वहीं, घर में भी हेरिटेज मदिरा रखने की छूट रहेगी.

घर में कितनी रखी जा सकेगी हेरिटेज मदिरा
जानकारकी के मुताबिक होटल-बार में दो पेटी हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी. वहीं, घर पर भी चार बोतल हेरिटेज मदिरा रखी जा सकेगी.