क्राइम

पति और पत्नी के बीच बहस ; उसके बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी।

अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत दिगामा में शनिवार की रात (रिपोर्ट के अनुसार रात — यानी 4 अक्टूबर 2025) पति और पत्नी के बीच बहस हुई; उसके बाद पति उमाशंकर ने अपनी पत्नी शिला की कथित तौर पर गला दबाकर हत्या कर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी को हिरासत में लिया गया; प्राथमिक जांच में शव के गले पर चोट के निशान मिले हैं।

घटना की टाइमलाइन और तरीका

रिपोर्ट में कहा गया है कि झगड़े के दौरान आरोपी शराब के नशे में था और उसने डंडे/डंडे जैसे हथियार से गला दबाकर वारदात अंजाम दी — मृतक के गले पर चोट के निशान पुलिस ने पाए। घटना की रिपोर्टिंग 5 अक्तूबर 2025 को हुई है (घटना का समय रिपोर्टों में “शनिवार की रात” बताया गया है)।

पुलिस की कार्रवाई अभी तक

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार पुलिस घटना स्थल पर पहुँचकर जांच कर रही है और आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है; आगे की खोज-खबर और कानूनी कार्रवाई पुलिस की जांच पर निर्भर होगी। अब तक उपलब्ध रिपोर्टों में पुलिस के आधिकारिक बयानों का विस्तृत जिक्र नहीं है — केवल कि जांच जारी है और आरोपी हिरासत में है।

आगे क्या होगा (आम कानूनी प्रक्रिया — क्या अपेक्षित है)

ऐसे संदिग्ध हत्याकांडों में आमतौर पर:

  • शव का पोस्टमार्टम / मेडिको-लीगल परीक्षा करवा कर मौत का कारण/घायल के निशान तय किए जाते हैं।
  • मामले में हत्या के प्रावधान (आम तौर पर IPC की धारा 302 — Murder) के तहत मुकदमा दर्ज होना आम है; किन्तु यह तय करना अदालत/जांच के बाद होगा कि धारा-304 (culpable homicide) या 302 के तहत आरोप तय होते हैं या नहीं — यह सब साक्ष्य/इरादे पर निर्भर करता है।

ध्यान देने वाली बातें

  • अभी उपलब्ध जानकारी स्थानीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है; पुलिस का आधिकारिक प्रेस रिलीज़ या FIR-नंबर अभी रिपोर्टों में स्पष्ट नहीं दिख रहा। इसलिए अभी जो बातें कही जा रही हैं वे प्रारम्भिक खबरों पर आधारित हैं और आगे की जांच में तथ्य बदल भी सकते हैं।

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