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दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला — ऋतिक रोशन के नाम, फोटो, वीडियो और आवाज के उपयोग पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता ऋतिक रोशन के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए
उनके नाम, तस्वीर, वीडियो और आवाज़ के अनधिकृत उपयोग पर अंतरिम रोक लगा दी है।

न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए कहा कि
किसी भी व्यक्ति की पहचान या छवि का व्यावसायिक लाभ के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता,
चाहे वह सामग्री वास्तविक हो या AI से तैयार की गई।

कोर्ट ने “जॉन डो” और अज्ञात संस्थाओं को निर्देश दिया कि वे
ऋतिक रोशन के नाम, समानता, छवि या आवाज़ से जुड़ी भ्रामक या आपत्तिजनक सामग्री का प्रयोग न करें।

अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते
AI-आधारित डीपफेक्स व्यक्ति की प्रतिष्ठा और पहचान के लिए बड़ा खतरा हैं।
इससे पहले भी कोर्ट ने अनिल कपूर, करण जौहर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों के हक़ में
ऐसे ही आदेश जारी किए थे।

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