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अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 73 से अधिक याचिकाओं पर आज दूसरे दिन की सुनवाई जारी है. यह अधिनियम 8 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ था और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियमन में सुधार लाना बताया गया है. केंद्र सरकार, राज्य सरकार और वक्फ बोर्ड एक हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करें.

अगले आदेश तक वक्फ में किसी भी नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है. सुप्रीम कोर्ट अब अगली सुनवाई 5 मई को करेगा.

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